धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को जमानत दे दी है। हालांकि, अदालत ने संजीव सिंह को धनबाद जिले में प्रवेश पर रोक लगाई है और कहा है कि ट्रायल पूरा होने तक उन्हें धनबाद नहीं आना होगा।
नीरज सिंह की हत्या 11 मार्च 2017 को हुई थी और संजीव सिंह को 11 अप्रैल 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। संजीव सिंह अब तक लगभग आठ साल चार महीने जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि बिना सुनवाई के लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने जमानत देने का फैसला किया।
इसके साथ ही अदालत ने निर्देश दिए कि संजीव सिंह जमानत मिलने के बाद धनबाद में नहीं रहेंगे और ट्रायल कोर्ट के बुलाने तक धनबाद प्रवेश नहीं करेंगे। जमानत की अन्य शर्तों का निर्धारण निचली अदालत करेगी।






















