Jharkhand Regional Worker Exam 2024: ज़िला प्रशासन ने ‘झारखंड क्षेत्रीय कर्मचारी प्रतियोगी परीक्षा 2024’ को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और गड़बड़ी-मुक्त तरीके से आयोजित करने के लिए सुरक्षा के खास इंतज़ाम किए हैं। सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट लोकेश बारंगे ने ज़िले के सभी 78 परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा (रोक लगाने वाले आदेश) लागू करने का आदेश जारी किया है।
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19 जुलाई को परीक्षा के दौरान आदेश लागू रहेगा




जारी आदेश के अनुसार, ये निषेधाज्ञा रविवार, 19 जुलाई 2026 को परीक्षा की अवधि के दौरान लागू रहेगी। इसका मकसद परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि को रोकना है।
खास गतिविधियों पर रोक
निषेधाज्ञा लागू रहने के दौरान, परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में बेवजह भीड़ जमा करने, इधर-उधर घूमने, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने, बिना इजाज़त हथियार रखने और परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर रोक रहेगी।
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उम्मीदवारों से नियमों का पालन करने की अपील
ज़िला प्रशासन ने उम्मीदवारों, अभिभावकों और आम जनता से अपील की है कि वे परीक्षा के लिए जारी निर्देशों का पालन करें ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आयोजित की जा सके।






















