Dhanbad Asarfi Hospital Dues: जिले में राजस्व और बकाया राशि की वसूली को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में नीलाम पत्र पदाधिकारी राम नारायण खालको के न्यायालय ने असर्फी अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरेन्द्र सिंह को 3 करोड़ 27 लाख 64 हजार 750 रुपये के बकाये और उस पर देय ब्याज की वसूली के संबंध में नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर राजस्व वसूली की प्रक्रिया के तहत की गई है।
Highlights:
असर्फी अस्पताल प्रबंधन को बकाया राशि पर नोटिस

जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से 29 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नगर आयुक्त, धनबाद की याचिका के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। नगर निगम की बकाया राशि की वसूली के लिए बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 7 के तहत असर्फी अस्पताल को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में अस्पताल पर 3,27,64,750 रुपये की बकाया राशि के साथ उस पर देय ब्याज का उल्लेख किया गया है। यह प्रशासनिक कार्रवाई बकाये की वसूली के उद्देश्य से की गई है।
13 नवंबर को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश
नोटिस के अनुसार, अस्पताल प्रबंधन को निर्धारित अवधि के भीतर अपनी आपत्ति या जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही 13 नवंबर 2026 को संबंधित न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवश्यक साक्ष्य और प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा गया है। अस्पताल प्रबंधन को नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रबंधन को बकाया राशि से संबंधित अपना जवाब और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है।
अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाई गई रोक
जारी नोटिस में निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत देनदार को अपनी अचल संपत्ति बेचने, दान करने, बंधक रखने या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करने पर रोक लगाने की बात कही गई है। प्रशासन के अनुसार, निर्देशों का पालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिनियम के तहत कुर्की और वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। इस कार्रवाई का उद्देश्य बकाया राशि की नियमानुसार वसूली सुनिश्चित करना है।
यह भी पढ़ें: Patna Student Protest: पटना में दरोगा अभ्यर्थियों का हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़कर डाकबंगला की ओर बढ़े छात्र
सरकारी बकाये की वसूली को लेकर प्रशासन सख्त
उपायुक्त आदित्य रंजन ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम और अन्य सरकारी देयों की वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने पर जोर दिया है। असर्फी अस्पताल को जारी नोटिस के बाद अब प्रबंधन की ओर से दाखिल किए जाने वाले जवाब और 13 नवंबर को होने वाली न्यायालय की कार्यवाही पर नजर रहेगी। फिलहाल यह मामला बकाया राशि की वसूली से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है।






















