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Thursday, August 20, 2026

Voter List Revision 2026: 30 जून से हर घर पहुंचेंगे BLO, क्या आपको भरना होगा नया फॉर्म?

Voter List Revision 2026: झारखंड में वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न’ (SIR) अभियान की तैयारी तेज़ हो गई है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने साफ़ किया है कि यह अभियान सिर्फ़ योग्य भारतीय नागरिकों के लिए है। उन्होंने सभी डिविज़नल कमिश्नरों को अभियान की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया है। साथ ही, उन्होंने गैर-भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को बिना भरे ही फ़ॉर्म लौटा दें। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी देकर वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश करना ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है।

घर-घर जाकर सत्यापन अभियान 30 जून से 29 जुलाई तक चलेगा

चुनाव आयोग के शेड्यूल के अनुसार, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) 30 जून से 29 जुलाई, 2026 तक घर-घर जाकर वोटर का सत्यापन करेंगे। इस दौरान, BLO वोटरों को आंशिक रूप से भरे हुए ‘एन्यूमरेशन फ़ॉर्म’ देंगे और उनसे उनकी हालिया रंगीन फ़ोटो और हस्ताक्षर लेने के बाद फ़ॉर्म वापस ले लेंगे। आयोग ने सभी वोटरों से अपील की है कि वे तय समय के दौरान सहयोग करें ताकि वोटर लिस्ट में कोई गलती न रहे।

नागरिकता की योग्यता जन्म तिथि के आधार पर तय होगी

चुनाव आयोग ने नागरिकता सत्यापन के लिए जन्म तिथि के आधार पर तीन मुख्य श्रेणियां तय की हैं:

1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे लोगों को अपने आप भारतीय नागरिक माना जाएगा। 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों के लिए, माता-पिता में से कम से कम एक का भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों के लिए, माता-पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। अगर माता-पिता में से कोई एक विदेशी नागरिक है, तो उसके पास वैध वीज़ा और पासपोर्ट होना चाहिए और वह अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए।

11 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना ज़रूरी

आयोग ने कहा कि हर वोटर को ‘एन्यूमरेशन फ़ॉर्म’ के साथ चुनाव आयोग द्वारा बताए गए 11 वैध दस्तावेजों में से किसी एक की कॉपी जमा करनी होगी। इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही, वोटर अपनी जानकारी को मौजूदा SIR रिकॉर्ड से मिलान करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।

डिविजनल कमिश्नर कामकाज की निगरानी करेंगे

वोटर लिस्ट में सुधार के अभियान में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, सभी डिविजनल कमिश्नरों को कम से कम तीन बार फील्ड इंस्पेक्शन करने का निर्देश दिया गया है। वे अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई गड़बड़ी पाए जाने पर ज़रूरी कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग का कहना है कि इस विशेष अभियान का मकसद राज्य की वोटर लिस्ट को पूरी तरह से सही, अप-टू-डेट और पारदर्शी बनाना है।

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