IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई टली
IRCTC Money Laundering Case: IRCTC से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत मामले के सभी 9 आरोपी अदालत में पेश हुए। हालांकि, आरोपों को औपचारिक रूप से पढ़कर सुनाने की प्रक्रिया शनिवार को पूरी नहीं हो सकी। अब मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। 10 सितंबर को अदालत ने 16 आरोपियों में से 9 के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश दिया था, जबकि सात आरोपियों को मामले से मुक्त कर दिया गया था। इसके बाद औपचारिक चार्ज फ्रेमिंग के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी।
Highlights:
30 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
10 सितंबर के आदेश के बाद शनिवार को अदालत में आरोपों की औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़नी थी। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया से जुड़े एक मुद्दे के कारण यह कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। अब कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। सात अन्य आरोपियों को अदालत ने 10 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया था।
वकील ने बताया, ED से मांगा गया स्पष्टीकरण
लालू प्रसाद के वकील के अनुसार, शनिवार को आरोप तय किए जाने की औपचारिक प्रक्रिया होनी थी। अदालत ने पिछली कार्यवाही से संबंधित आदेश और प्रक्रिया को लेकर ED से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अब 30 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इस संबंध में अपना पक्ष और प्रक्रिया स्पष्ट किए जाने की बात सामने आई है। इसके बाद मामले में आगे की कार्यवाही होगी।
क्या है IRCTC होटल टेंडर मामला?
यह मामला रांची और पुरी स्थित रेलवे के दो होटलों के संचालन के ठेके से जुड़ा है। ED और CBI की जांच के अनुसार, 2004 में जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, तब इन होटलों के रखरखाव का ठेका सुजाता होटल्स को दिए जाने में कथित अनियमितताओं की जांच की गई। एजेंसियों का आरोप है कि इसके बदले पटना में जमीन के एक लेनदेन का लाभ लालू परिवार से जुड़े लोगों को मिला। ED ने आरोप लगाया है कि पटना की जमीन पहले डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पास गई थी, जिसे बाद में लारा प्रोजेक्ट्स के नाम से जाना गया। जांच एजेंसी के अनुसार, कंपनी के शेयर बाद में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से जुड़े लेनदेन में स्थानांतरित हुए। इन लेनदेन को रेलवे होटल टेंडर से जोड़कर जांच की गई है।
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आरोपों से लालू परिवार करता रहा है इनकार
मामले में ED के आरोपों को लालू परिवार लगातार खारिज करता रहा है। 10 सितंबर को अदालत ने नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि, आरोप तय होना दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं है; मामले में आरोपों को अदालत के समक्ष साक्ष्यों के आधार पर साबित किया जाना बाकी है। अब 30 अक्टूबर की सुनवाई में अदालत के सामने मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट होने की उम्मीद है।






















