वासेपुर गोलीकांड में 22 साल बाद फैसला
Dhanbad Wasseypur Firing Case: शहर के चर्चित वासेपुर गोलीकांड में करीब 22 साल बाद अदालत का फैसला आया है। फहीम खान के घर पर गोलीबारी के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने मो शाहीद, मो शहादत हुसैन और तनवीर आलम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2004 में फहीम खान के घर पर हुई अंधाधुंध फायरिंग से जुड़ा है। घटना में उनके बॉडीगार्ड विनोद शर्मा की मौत हो गई थी।
Highlights:
AK-47 से फहीम खान के घर पर हुई थी फायरिंग
घटना 29 जनवरी 2004 की है। वासेपुर के कमर मखदुमी रोड स्थित फहीम खान के घर को अपराधियों ने निशाना बनाया था। हमलावरों ने AK-47 से घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। अचानक हुई गोलीबारी के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई थी। हमले के दौरान फहीम खान ने पड़ोसी की छत पर छलांग लगाकर अपनी जान बचाई थी। इस दौरान उनका पैर टूट गया था। गोलीबारी में उनके बॉडीगार्ड विनोद शर्मा, जो बिहार के अरवल के रहने वाले थे, की मौके पर ही मौत हो गई थी।
फायरिंग के दौरान एक हमलावर भी घायल हुआ था
पुलिस के अनुसार, फायरिंग के दौरान हमलावरों में शामिल शाहिद आलम के पैर में भी गोली लगी थी। घटना के बाद हमलावर मौके से भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया। इसी दौरान सुल्तान नामक एक अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। घटना के बाद मामले की जांच शुरू हुई और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी।
22 साल बाद तीन दोषियों को उम्रकैद
करीब दो दशक से अधिक समय तक चले इस मामले में अब अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने मो शाहीद, मो शहादत हुसैन और तनवीर आलम को उम्रकैद के साथ 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले के बाद 2004 में दर्ज इस चर्चित मामले की लंबी कानूनी प्रक्रिया का एक अहम चरण पूरा हुआ है।
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वासेपुर की चर्चित आपराधिक घटनाओं में शामिल था मामला
वर्ष 2004 में फहीम खान के घर हुई गोलीबारी उस दौर की चर्चित आपराधिक घटनाओं में शामिल रही थी। हमले में फहीम खान बच गए थे, जबकि उनके बॉडीगार्ड विनोद शर्मा की मौत हो गई थी। करीब 22 साल बाद आए अदालत के फैसले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत के आदेश के बाद मामले से जुड़े घटनाक्रम और दोषियों की सजा को लेकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।






















