यूएससीआईएस ने जारी की नई गाइडलाइन, ट्रंप के आदेश में दी गई छूट को किया स्पष्ट
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वॉशिंगटन:अमेरिका में एच-1बी वीजा धारकों और आवेदकों को बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) ने हाल ही में जारी किए गए अपने दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया है कि जो आवेदक अपना वीजा स्टेटस बदलवाना चाहते हैं या प्रवास की अवधि बढ़वाना चाहते हैं, उन पर ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित 1 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹88 लाख रुपये) का अतिरिक्त शुल्क लागू नहीं होगा।
यह स्पष्टता अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 19 सितंबर को दिए गए उस आदेश के संदर्भ में दी गई है, जिसमें कुछ गैर-आप्रवासी कामगारों के अमेरिका में प्रवेश और उनके वीजा पर कड़े प्रावधानों की घोषणा की गई थी।
किन पर नहीं लगेगा शुल्क:
यूएससीआईएस के अनुसार, यह नया शुल्क:
- पहले से जारी और वर्तमान में मान्य एच-1बी वीजा धारकों पर लागू नहीं होगा।
- वे आवेदक जो 21 सितंबर, 2025 से पहले आवेदन जमा करते हैं, उन पर भी यह शुल्क लागू नहीं होगा।
- स्टेटस में बदलाव (जैसे वीजा श्रेणी में परिवर्तन) या अमेरिका में प्रवास की अवधि बढ़वाने वाले आवेदकों पर भी यह शुल्क नहीं लगेगा।
यात्रा पर भी नहीं कोई रोक:
यूएससीआईएस ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश में मौजूदा एच-1बी वीजा धारकों के अमेरिका में आने-जाने पर कोई रोक नहीं है।





















