राँची : रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है और कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी गई है। इससे उनकी जेल से रिहाई का रास्ता खुल गया है। छवि रंजन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वे न्यायिक हिरासत में थे।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
छवि रंजन की जमानत याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने सुनवाई की। इससे पहले उनकी याचिका को पीएमएलए कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने 6 अगस्त को जमानत देने से इनकार किया था, जिसके बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
क्या है मामला?
छवि रंजन पर रांची के बड़गाईं अंचल में सेना की जमीन की अवैध खरीद-बिक्री में शामिल होने का आरोप है। इस जमीन घोटाले (लैंड स्कैम) में ED ने कई लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें कारोबारी विष्णु अग्रवाल, राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष शामिल हैं।






















