नई दिल्ली: देशभर में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी बढ़ती चिंताओं के बीच भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बड़ा कदम उठाया है। FSSAI ने उन सभी पेय उत्पादों को तुरंत बाजार से हटाने का निर्देश दिया है जो “ORS” नाम का उपयोग करते हैं, लेकिन WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते।
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ये नकली/भ्रामक ORS उत्पाद किराना दुकानों, सुपरमार्केट, मेडिकल स्टोर्स से लेकर विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी तेजी से बेचे जा रहे थे।
क्या है FSSAI की आपत्ति?
- कोई भी फल-आधारित पेय, एनर्जी ड्रिंक, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक या अन्य पेय यदि WHO मानकों के बिना ORS नाम का उपयोग करता है, तो यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम का सीधा उल्लंघन है।
- अक्टूबर 2024 में निर्देश जारी होने के बावजूद कई कंपनियां इसे नज़रअंदाज़ कर रही थीं।
- इसके बाद FSSAI ने राज्यों को तत्काल कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
राज्यों को दिए गए सख्त निर्देश
- सभी राज्यों और जिला अधिकारियों को फौरन निरीक्षण बढ़ाने का आदेश।
- ऐसी सभी वस्तुओं की पहचान कर उन्हें तुरंत बिक्री से हटाया जाए।
- दोषी कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तुरंत FSSAI मुख्यालय भेजना अनिवार्य होगा।
असली ORS पर कोई रोक नहीं
FSSAI ने स्पष्ट किया है कि यह कदम केवल फूड प्रोडक्ट्स पर लागू होगा।
- असली ORS (जो दवा के रूप में दर्ज है) ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत आता है।
- इन दवाइयों पर न सैंपलिंग होगी, न जब्ती।
- WHO-रिकमेंडेड ORS को किसी भी तरह की रोक से पूरी तरह बाहर रखा गया है।





















