गढ़वा में नकली पनीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 35 किलो सिंथेटिक पनीर जब्त कर नष्ट; 50 हजार का जुर्माना
Garhwa Fake Paneer: खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा को लेकर गढ़वा शहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान चलाया। 18 सितंबर 2026 को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गढ़वा-1 दीपश्री के नेतृत्व में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों और दुकानों की जांच की गई। इस दौरान चौधराना बाजार स्थित प्रकाश इंटरप्राइजेज के गोदाम से 35 किलो नकली/सिंथेटिक पनीर बरामद किया गया। विभाग ने पनीर को तत्काल जब्त कर नष्ट करा दिया। वहीं प्रतिष्ठान पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
Highlights:
प्रकाश इंटरप्राइजेज के गोदाम में मिला नकली पनीर
संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त और अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री ने यह जांच अभियान चलाया। चौधराना बाजार में प्रकाश इंटरप्राइजेज के गोदाम की जांच के दौरान अधिकारियों को 35 किलो नकली/सिंथेटिक पनीर मिला। जांच में पनीर संदिग्ध पाए जाने के बाद उसे मौके पर जब्त किया गया और नियमानुसार नष्ट करा दिया गया। मामले में अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. आर.एस. सिंह ने प्रतिष्ठान पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
कई मिठाई और खाद्य प्रतिष्ठानों की हुई जांच
अभियान के दौरान केवल एक प्रतिष्ठान तक कार्रवाई सीमित नहीं रही। रंका मोड़ स्थित प्रकाश स्वीट, बसंती मिठाई एवं नमकीन, सूर्योदय शॉपी और फास्ट फूड कॉर्नर में रखे पनीर की भी जांच की गई। इसके अलावा मेन रोड स्थित मां वैष्णो स्वीट्स, काजू स्वीट्स, जायसवाल स्वीट्स, राज लक्ष्मी स्वीट्स और बनारसी स्वीट्स समेत अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। विभाग के अनुसार, प्राथमिक जांच में इन प्रतिष्ठानों में खाद्य सामग्री मानक के अनुरूप पाई गई।
खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस को लेकर चेतावनी
निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के साथ ही व्यवसाय संचालित करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों के पास लाइसेंस है, उन्हें उसे अपने प्रतिष्ठान में रखना सुनिश्चित करना चाहिए। कारोबारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने और प्रतिष्ठान में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए भी कहा गया। साथ ही FSSAI द्वारा प्रतिबंधित खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं करने की हिदायत दी गई।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार व्यवसाय संचालित करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आगामी निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा लाइसेंस नहीं पाया गया या नियमों का उल्लंघन मिला, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि इस तरह की जांच आगे भी जारी रहेगी। विभिन्न प्रतिष्ठानों से पनीर और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उनकी जांच कराए जाने की बात भी कही गई है।
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पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम रही मौजूद
जांच अभियान के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से एएसआई दसरथ टोप्पो और आरक्षी विवेकानंद मौजूद रहे। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से विवेक तिवारी, संतोष कुमार समेत अन्य कर्मियों ने निरीक्षण में सहयोग किया। अभियान के जरिए विभाग ने खाद्य कारोबारियों को गुणवत्ता, स्वच्छता और लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन करने का संदेश दिया है।






















