धनबाद:धनबाद अनुमंडल दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार ने भा.ना.सु.सं. की धारा 163 के तहत 20 सितंबर 2025, पूर्वाह्न 04:00 बजे से अगले आदेश तक निम्न रेलवे स्टेशनों पर निषेधाज्ञा लागू की है:
गोमो (नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जंक्शन)
महुदा
कतरास
प्रधानखंता
धनबाद
कुमारधुबी
तेतुलमारी
घोखरा
यह निर्णय कुड़मी समुदाय द्वारा प्रस्तावित “रेल रोको आंदोलन” के मद्देनजर लिया गया है, जो अनुसूचित जनजाति में शामिल करने और कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़े जाने की मांग को लेकर किया जा रहा है।
निषेधाज्ञा के तहत प्रतिबंध:
5 या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना
धरना, प्रदर्शन, रैली, सभा
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग
हथियार एवं आग्नेयास्त्र लेकर चलना या उनका प्रयोग
इन पर नहीं लागू:
ड्यूटी पर नियुक्त पदाधिकारी, पुलिस बल, रेलवे कर्मी
रेल यात्री
शिक्षण संस्थान जाने वाले विद्यार्थी
शवयात्रा, विवाह, धार्मिक कार्य हेतु जाने वाले लोग
सिखों की कृपाण तथा नेपाली समुदाय की खुखरी
यह आदेश 20.09.2025 पूर्वाह्न 04:00 बजे से प्रभावी होगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा।





















