रांची: शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए रांची यातायात पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के निर्देश के आलोक में ट्रैफिक पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान के अंतर्गत अवैध रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 31 जनवरी 2026 को यातायात पुलिस, रांची ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 596 मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को पुलिस केंद्र, रांची में रोड रोलर से कुचलकर नष्ट कर दिया।
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न से अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे आमजन, विशेषकर बीमार व्यक्तियों, बुजुर्गों, छोटे बच्चों और अस्पताल में भर्ती मरीजों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ता है।
रांची ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और अपने वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न का उपयोग न करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।






















