धनबाद: धनबाद से एक अहम खबर सामने आई है, जहां झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में हुए 54 पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी पुलिसकर्मियों को दोबारा धनबाद जिला बल में पोस्टिंग देने का आदेश दिया है।
दरअसल, यह मामला तब शुरू हुआ था जब तत्कालीन एसएसपी और डीजीपी ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए इन पुलिसकर्मियों का अलग-अलग जिलों में ट्रांसफर कर दिया था। प्रभावित पुलिसकर्मियों ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए कोर्ट का रुख किया।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि तबादले की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया था। अदालत ने साफ कहा कि बिना ठोस आधार के किए गए ट्रांसफर अनुचित हैं। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय के आदेश को रद्द करते हुए सभी 54 पुलिसकर्मियों की वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
इस फैसले का झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने स्वागत किया है और इसे न्याय की जीत बताया है।
गौरतलब है कि यह मुद्दा पहले ही विधानसभा में उठाया जा चुका था, जिससे मामला और भी चर्चा में आ गया था। अब इस फैसले के बाद पुलिस विभाग में ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है।





















