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Thursday, November 5, 2026

ITR Refund Status: ITR Refund नहीं आया? PAN-Aadhaar से बैंक अकाउंट तक तुरंत चेक करें ये 4 चीजें

ITR भरने के बाद भी रिफंड नहीं आया तो क्या करें?

ITR Refund Status: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद अगर रिफंड का पैसा बैंक खाते में नहीं पहुंचा है, तो इसे केवल प्रोसेसिंग में देरी मानकर नजरअंदाज न करें। कई बार PAN-Aadhaar लिंकिंग, ITR वेरिफिकेशन, बैंक खाते की वैलिडेशन या गलत बैंक डिटेल्स के कारण रिफंड अटक सकता है। ऐसे में सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने रिटर्न और रिफंड का स्टेटस चेक करना चाहिए। साथ ही यह भी देखना जरूरी है कि आपका PAN सक्रिय है या नहीं और बैंक खाता रिफंड प्राप्त करने के लिए मान्य है या नहीं।

PAN-Aadhaar लिंक है या नहीं, ऐसे करें चेक

जिन करदाताओं के लिए PAN को Aadhaar से लिंक करना अनिवार्य है, उनका PAN लिंकिंग पूरी नहीं होने पर निष्क्रिय हो सकता है। निष्क्रिय PAN की स्थिति में टैक्स रिफंड जारी होने में परेशानी आ सकती है। PAN-Aadhaar लिंकिंग स्टेटस चेक करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना जरूरी नहीं है। इसके लिए ये स्टेप्स अपनाएं:

  1. Income Tax e-Filing Portal की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
  2. होमपेज पर Quick Links सेक्शन में जाएं।
  3. Link Aadhaar Status या Link Aadhaar/View Status विकल्प चुनें।
  4. अपना PAN नंबर दर्ज करें।
  5. इसके बाद Aadhaar नंबर भरें।
  6. View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें।
  7. स्क्रीन पर PAN और Aadhaar लिंकिंग की स्थिति दिखाई देगी।

बैंक खाते की इन गड़बड़ियों से भी रुक सकता है रिफंड

हर बार रिफंड अटकने की वजह PAN-Aadhaar लिंकिंग नहीं होती। बैंक खाते से जुड़ी छोटी-सी गलती भी रिफंड फेल होने का कारण बन सकती है।

रिफंड में परेशानी की प्रमुख वजहें इस प्रकार हो सकती हैं:

  • बैंक अकाउंट का ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्री-वैलिडेट न होना।
  • बैंक खाते में दर्ज नाम और PAN की जानकारी में अंतर होना।
  • गलत IFSC कोड दर्ज होना।
  • ITR में दिया गया बैंक अकाउंट बंद हो जाना।
  • बैंक अकाउंट का वैलिडेशन पूरा नहीं होना।

इसलिए रिफंड नहीं मिलने पर PAN-Aadhaar के साथ बैंक खाते की जानकारी भी सावधानी से जांचें।

ITR दाखिल करने के बाद वेरिफिकेशन भी जरूरी

सिर्फ ITR फाइल कर देना पर्याप्त नहीं है। रिटर्न दाखिल करने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका वेरिफिकेशन करना भी जरूरी होता है। आयकर विभाग की प्रक्रिया के अनुसार, ITR दाखिल करने के बाद सामान्यतः 30 दिनों के भीतर e-Verification या ITR-V के माध्यम से सत्यापन पूरा करना होता है। यदि समय पर वेरिफिकेशन नहीं किया गया, तो रिटर्न अमान्य माना जा सकता है। इसलिए रिफंड नहीं आने पर यह जरूर चेक करें कि आपका ITR सफलतापूर्वक वेरिफाई हुआ है या नहीं।

ITR Refund Status कैसे चेक करें?

रिफंड की मौजूदा स्थिति जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स अपनाएं:

  1. Income Tax e-Filing Portal पर लॉगिन करें।
  2. e-File सेक्शन में जाएं।
  3. Income Tax Returns विकल्प पर क्लिक करें।
  4. अब View Filed Returns चुनें।
  5. जिस Assessment Year का रिफंड देखना है, उसके सामने View Details पर क्लिक करें।
  6. यहां रिफंड की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी।

इससे पता चल सकता है कि रिफंड प्रोसेस में है, जारी हो चुका है, फेल हुआ है या किसी अन्य कारण से लंबित है।

Refund फेल होने पर ऐसे करें दोबारा आवेदन

अगर आयकर विभाग ने रिफंड जारी किया था, लेकिन बैंक खाते में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर Refund Reissue Request की सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है।

रिफंड दोबारा जारी कराने के लिए:

  1. Income Tax e-Filing Portal पर लॉगिन करें।
  2. Services सेक्शन में जाएं।
  3. Refund Reissue विकल्प चुनें।
  4. Create Refund Reissue Request पर क्लिक करें।
  5. संबंधित रिफंड रिकॉर्ड चुनें।
  6. Continue पर क्लिक करें।
  7. अपना सही और validated बैंक अकाउंट चुनें।
  8. Proceed to Verification पर क्लिक करें।
  9. उपलब्ध विकल्प के जरिए request को e-Verify करें।
  10. सफल वेरिफिकेशन के बाद Refund Reissue Request सबमिट हो जाएगी।

केवल एक्टिव बैंक अकाउंट होना पर्याप्त नहीं

रिफंड प्राप्त करने के लिए सिर्फ बैंक अकाउंट का चालू होना काफी नहीं है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर बैंक खाता वैलिडेटेड होना भी जरूरी है। अगर बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है, तो पहले उसे पोर्टल पर validate करें। इसके बाद ही रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट या अन्य संबंधित प्रक्रिया पूरी करें।

रिफंड नहीं आया तो ये 4 चीजें जरूर चेक करें

  • PAN-Aadhaar लिंकिंग स्टेटस
  • ITR वेरिफिकेशन पूरा हुआ या नहीं
  • बैंक अकाउंट validated है या नहीं
  • ITR Refund Status क्या दिखा रहा है

इन चारों चीजों की जांच करने से अक्सर यह पता चल जाता है कि रिफंड किस स्तर पर अटका हुआ है।

सावधानी: PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट या अन्य व्यक्तिगत जानकारी केवल आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ही दर्ज करें। किसी भी असत्यापित थर्ड-पार्टी लिंक पर संवेदनशील जानकारी साझा न करें।

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