Dhanbad News: बिना ज़रूरी लाइसेंस के चल रहे कमर्शियल प्रतिष्ठानों के खिलाफ़ एक खास जांच अभियान के तहत, धनबाद नगर निगम ने वार्ड नंबर 23 में ‘उत्सव रिज़ॉर्ट’ को सील करके बड़ी कार्रवाई की है। नगर प्रशासन के इस कदम से शहर के दूसरे वेडिंग वेन्यू, बैंक्वेट हॉल और रिज़ॉर्ट चलाने वालों में हड़कंप मच गया है।
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बिना लाइसेंस के चलता पाया गया प्रतिष्ठान
नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि जांच में पता चला कि उत्सव रिज़ॉर्ट बिना ज़रूरी लाइसेंस लिए चल रहा था। उन्होंने कहा कि धनबाद शहरी इलाके में कई ऐसे रिज़ॉर्ट, धर्मशालाएं, वेडिंग वेन्यू, बैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टल हैं जो तय नियमों के मुताबिक लाइसेंस लिए बिना चल रहे हैं। नगर निगम ने पहले भी पब्लिक नोटिस जारी करके संचालकों को ज़रूरी लाइसेंस लेने का मौका दिया था। अलग-अलग नोटिस भी भेजे गए थे, फिर भी तय समय के अंदर ज़रूरी आवेदन जमा नहीं किए गए।
नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
नगर आयुक्त के मुताबिक, जांच में पाया गया कि यह प्रतिष्ठान झारखंड नगर पालिका अधिनियम, 2011 और ‘वेडिंग वेन्यू, बैंक्वेट हॉल, लॉज, हॉस्टल और धर्मशालाओं के निर्माण और लाइसेंसिंग के नियम, 2013’ के प्रावधानों का उल्लंघन करके चल रहा था। इसके बाद, नगर प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से उत्सव रिज़ॉर्ट का कामकाज बंद करवा दिया और परिसर को सील कर दिया।
दूसरे संचालकों को चेतावनी
नगर निगम ने साफ़ किया है कि शहर की सीमा के भीतर चलने वाले सभी वेडिंग वेन्यू, बैंक्वेट हॉल, रिज़ॉर्ट, लॉज, हॉस्टल और दूसरे कमर्शियल प्रतिष्ठानों के लिए तय नियमों के मुताबिक ज़रूरी मंज़ूरी और लाइसेंस लेना ज़रूरी है। नगर आयुक्त ने सभी संचालकों से नियमों का पालन करने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना मंज़ूरी या नियमों का उल्लंघन करके चलने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई जारी रहेगी।

खास जांच अभियान जारी रहेगा
नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक, शहर में चल रहे दूसरे प्रतिष्ठानों की भी जांच चल रही है। इस अभियान का मकसद सभी कमर्शियल प्रतिष्ठानों को नियमों के दायरे में लाना और लोगों की सुरक्षा व प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। नगर प्रशासन ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में ऐसे और भी प्रतिष्ठानों के खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है जो तय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।






















