Lalu Prasad Fodder Scam Appeal: चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की अपील याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार और अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बहस शुरू की। सुनवाई पूरी नहीं होने के कारण अदालत ने अगली तारीख 28 अक्टूबर निर्धारित की।
Highlights:
देवघर कोषागार से 89.27 लाख रुपये की अवैध निकासी का मामला
यह मामला देवघर कोषागार से पशु चारे के नाम पर सरकारी राशि की कथित अवैध निकासी से जुड़ा है। मामले में दर्ज आरसी-64/1996 के अनुसार, वर्ष 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से करीब 89.27 लाख रुपये की अवैध निकासी हुई थी। जांच के बाद इस मामले में लालू प्रसाद के खिलाफ भी कार्रवाई हुई और उन्हें दोषी ठहराया गया।
साढ़े तीन साल की सजा के खिलाफ दायर की अपील
सीबीआई की विशेष अदालत ने देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद को दोषी करार देते हुए साढ़े तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही उन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। लालू प्रसाद ने निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की है। वर्तमान सुनवाई में उनकी ओर से सजा के खिलाफ कानूनी दलीलें पेश की जा रही हैं।
बचाव पक्ष ने अदालत में रखे मामले के विभिन्न पहलू
सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार और देवर्षि मंडल ने मामले के इतिहास और विभिन्न कानूनी पहलुओं पर बहस शुरू की। उनकी दलीलें पूरी नहीं हो सकीं, जिसके बाद अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय की। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता दीपक भारती अदालत में उपस्थित रहे। अगली सुनवाई में अपील से जुड़े कानूनी मुद्दों पर बहस आगे बढ़ेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों की सुनवाई तेज करने का किया था अनुरोध
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2026 को एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 1550/2020 का निपटारा करते हुए झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद की अपीलों पर सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संभव हो तो आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर अपीलों का निपटारा किया जाए।
28 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई
देवघर कोषागार से अवैध निकासी का मामला चारा घोटाले से जुड़े प्रमुख मामलों में शामिल है। झारखंड हाईकोर्ट में फिलहाल लालू प्रसाद की अपील पर सुनवाई जारी है और अदालत ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। अब मामले में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।






















