रांची: तीन साल पहले पूरे शहर को झकझोर देने वाले कमल भूषण हत्याकांड में आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। ए.जे.सी-3 आनंद प्रकाश की अदालत ने सोमवार को राहुल कुजूर, उसके पिता डब्लू कुजूर, और साथी काविस अदनान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों दोषियों पर ₹15,000 का जुर्माना भी लगाया गया है, जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
Highlights:
क्या हुआ था 30 मई 2022 को?
पिस्का मोड़ स्थित गैलेक्सिया मॉल के पास दिनदहाड़े गोलीबारी हुई।जमीन कारोबारी कमल भूषण, कार में बैठे थे जब उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं।घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।आरोपी भागते समय राहगीर की स्कूटी छीनकर फरार हो गए।
पारिवारिक रिश्ते और कारोबारी टकराव बना वजह
राहुल कुजूर ने कमल भूषण की बेटी यामिनी से प्रेम विवाह किया था, जिससे दोनों परिवारों में तनाव चरम पर पहुंच गया।पहले बिजनेस पार्टनर रहे डब्लू कुजूर और कमल भूषण के रिश्ते भी खराब हो चुके थे।बेटी-दामाद पर भी पहले गोली चल चुकी थी, यामिनी ने अपने पिता पर ही हमला करवाने का आरोप लगाया था।
छोटू कुजूर ने ली थी हत्या की जिम्मेदारी
घटना के बाद डब्लू कुजूर का भाई और कुख्यात अपराधी छोटू कुजूर सामने आया और हत्या की जिम्मेदारी ली।उसने भूषण परिवार पर पुलिस से मिलकर परेशान करने का आरोप लगाया।
एक साल बाद अकाउंटेंट की भी हत्या
2023 में भूषण के एकाउंटेंट संजय कुमार सिंह की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई।माना जाता है कि वो जमीन कारोबार की फाइनेंशियल जानकारी रखते थे।
जांच और सजा
- कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस ने तफ्तीश की।
- साक्ष्यों के आधार पर तीन दोषियों को सजा मिली।
- सुशीला कुजूर और सरकारी गवाह मुनव्वर अफाक को बरी कर दिया गया।





















