Raju Kumar Singh Bail: बिहार के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक डॉ. राजू कुमार सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत देते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई चार साल की सज़ा पर रोक लगा दी है। इस आदेश से विधायक को तुरंत राहत मिली है।
Highlights:
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई थी चार साल की सज़ा
इससे पहले, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू स्थित MP-MLA कोर्ट ने डॉ. राजू कुमार सिंह को 2018 के एक ‘सेलिब्रेटरी फायरिंग’ (खुशी में गोली चलाने) मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उन्हें चार साल की जेल और ₹25 लाख का जुर्माना लगाया था।
घटना नए साल के जश्न के दौरान हुई थी
यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में आयोजित नए साल के जश्न से जुड़ा है। आरोपों के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान खुशी में चलाई गई गोली लगने से आर्किटेक्ट अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गईं। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया
ट्रायल कोर्ट ने डॉ. राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या (जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन से जुड़ी धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। फ़ैसले के दौरान, कोर्ट ने सेलिब्रेटरी फायरिंग, गन कल्चर और सत्ता के दुरुपयोग को लेकर कड़ी टिप्पणी भी की थी।
अन्य सह-आरोपियों को भी राहत
इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तीन अन्य सह-आरोपियों—जिनमें विधायक की पत्नी रेनू सिंह भी शामिल थीं—को बरी कर दिया था। वहीं, डॉ. राजू कुमार सिंह के दोषी ठहराए जाने के बाद, उनकी विधानसभा सदस्यता पर संभावित कानूनी असर को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं।
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हाई कोर्ट के आदेश के बाद समर्थकों में जश्न
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ज़मानत देने और सज़ा पर रोक लगाने के बाद साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने खुशी ज़ाहिर की। विभिन्न स्थानों पर समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर इस फ़ैसले का स्वागत किया।






















