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Friday, December 12, 2025

चुनाव आचार संहिता हुआ लागू 10 अक्टूबर से नामांकन होगा शुरू …

3510 मतदान केंद्र पर 29 लाख 6730 मतदाता करेंगे मतदान।मतदान की तिथि 6 नवंबर और 14 नवंबर है

छपरा: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज हो चुका है और आज 6 अक्टूबर से पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है इसके साथ ही जिले में धारा बीएस 163 लागू की जा रही है सारण जिले के सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम चरण में निर्वाचन हेतु कार्यक्रम इस प्रकार है अधिसूचना जारी होने की तिथि 10 अक्टूबर है तथा उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है वही नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर रखी गई है मतदान की तिथि 6 नवंबर और मतगणना की तिथि 14 नवंबर है तथा निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने की तिथि 16 नवंबर है। इस आशा की जानकारी सारण के जिला अधिकारी अमन समीर ने प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से दी है सारण के जिला अधिकारी अमन सेमिनार ने बताया कि सारण जिले के दसों विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचित पदाधिकारी की घोषणा कर दी गई है और और ब्रज ग्रह डिस्पैच मतगणना स्थलों की भी जानकारी दी है उन्होंने बताया कि एकमा, बनियापुर छपरा गड़खा के लिए जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा को डिस्पैच सेंटर बनाया गया है वही माझी निर्वाचन क्षेत्र के लिए राजेंद्र कॉलेज छपरा, तरैया मढ़ौरा और अमनौर निर्वाचन क्षेत्र के लिए आईटीआई कॉलेज मढ़ौरा ,परसा और सोनपुर के लिए गोगल सिंह उच्च विद्यालय नयागांव को। डिस्पैच सेंटर बनाया गया है जबकि मतगणना स्थल बाजार समिति सारण छपरा रहेगा। इस बार 29 लाख 6730 मतदाता जिसमें सेवा मतदाता की संख्या 11073 और पीडब्ल्यूडी मतदाता की संख्या 25590 है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे वही युवा मतदाताओं की संख्या इस बार 49775 है जबकि जिले में 85 साल या उसके ऊपर के मतदाताओं की संख्या 16719 है वही मतदान कर के लिए जिले में दसों विधानसभा सीट के लिए 3510 मतदान केंद्र बनाए गए हैं बिहार विधानसभा 2025 में अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन हेतु जमानत की राशि ₹10000 है जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए नामांकन की राशि ₹5000 है इस आम निर्वाचन में अभ्यर्थियों के लिए व्यय की अधिकतम सीमा चार लाख रुपया है। वही लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक किया जा सकता है चुनाव 50 संबंधित किसी भी प्रकार का सभा जुलूस रैली वहां अस्थाई निर्वाचन कार्यालय इत्यादि की अनुमति लेने हेतु कम से कम 48 घंटे पूर्व संचालित एकल खिड़की में में विहित प्रपत्र में आवेदन किया जा सकता है। वही प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से सारण एस एसपी ने बताया कि अपराधियों द्वारा चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी न की जाए इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है तथा कई लोगों को जिला बदल किया गया है तथा उन पर शांति भंग होने के मामले में आवश्यक कार्रवाई की गई है वहीं शराब तस्कर और अपराधियों को जिला बदल किया गया है कुख्यात अपराधियों को छपरा जेल से दूसरे जिलों में शिफ्ट किया गया है बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई है और अपराधियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है।

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