रांची: रांची के सिविल कोर्ट ने AISA अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने के आरोपी अमरनाथ पांडेय को मंगलवार, 11 अगस्त को जमानत दे दी। अदालत ने जमानत देते हुए आरोपी के सामने एक शर्त भी रखी है। अमरनाथ पांडेय पर आरोप है कि उन्होंने 7 अगस्त को झारखंड विधानसभा तक निकाले गए विरोध मार्च के दौरान बिरसा चौक के पास नेहा बोरा पर स्याही फेंकी थी। घटना के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया था।
Highlights:
10-10 हजार रुपये के दो बॉन्ड पर मिली जमानत
आरोपी के अधिवक्ता गौरव शुक्ला के मुताबिक, अदालत ने अमरनाथ पांडेय को 10-10 हजार रुपये के दो जमानती बॉन्ड भरने पर जमानत दी है। अदालत ने जमानत के साथ यह शर्त भी रखी है कि अमरनाथ पांडेय किसी भी मंच पर नेहा बोरा के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। आरोपी के खिलाफ प्रदेश AISA सचिव संतोष कुमार उर्फ त्रिलोकीनाथ के बयान के आधार पर BNS की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
विधानसभा मार्च के दौरान हुई थी घटना
7 अगस्त को AISA, AISF सहित कई वाम छात्र संगठनों ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और परीक्षा सुधारों की मांग को लेकर झारखंड विधानसभा मार्च निकाला था। इसी दौरान बिरसा चौक के पास नेहा बोरा पर स्याही फेंके जाने की घटना सामने आई थी। घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी।
छात्र आंदोलन से जुड़ा है पूरा मामला
JPSC और JSSC परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्र संगठनों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। इसी क्रम में विधानसभा मार्च का आयोजन किया गया था। स्याही फेंकने की घटना के बाद नेहा बोरा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ऐसी घटनाओं से छात्रों के अधिकारों की लड़ाई कमजोर नहीं होगी। वहीं, घटना के बाद अमरनाथ पांडेय की ओर से नेहा बोरा को लेकर कथित तौर पर कुछ बयान दिए जाने की बात भी सामने आई थी। हालांकि, इन बयानों और लगाए गए आरोपों को संबंधित पक्षों के दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
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जमानत के बाद फिर चर्चा में मामला
अदालत से जमानत मिलने के बाद अमरनाथ पांडेय से जुड़ा यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। फिलहाल अदालत की ओर से लगाई गई शर्त के तहत उन्हें नेहा बोरा के खिलाफ किसी भी मंच पर बयान देने से परहेज करना होगा।






















