रांची: झारखंड राज्य में कुल 48 नगरपालिकाओं में आम निर्वाचन कराया जाना प्रस्तावित है। इन 48 नगरपालिकाओं में 09 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल हैं। इनमें से 42 नगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जबकि 06 नगरपालिकाओं—मंडल, हुसैनाबाद नगर परिषद, मधुपुर नगर परिषद, गोड्डा नगर परिषद, साहिबगंज नगर परिषद और पाकुड़ नगर परिषद—का गठन प्रस्तावित है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZA के तहत, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुच्छेद 243U(1) एवं झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 16(4) के अनुसार, नगरपालिकाओं के पाँच वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उनके गठन के लिए निर्वाचन कराना अनिवार्य है।
Highlights:
निर्वाचन क्षेत्र और प्रक्रिया:
राज्य के कुल 48 नगरपालिकाओं में 1087 वार्ड हैं। सभी वार्डों में पार्षद और नगरपालिकाओं के महापौर/अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन मतदाताओं द्वारा किया जाएगा। उपमहापौर/उपाध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों द्वारा किया जाएगा।
आरक्षण नीति:
नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार के अनुसार, आगामी नगरपालिका चुनाव को प्रथम आम निर्वाचन मानते हुए कोटिवार आरक्षण एवं महिला आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई है।
पिछड़ा वर्ग के आरक्षण हेतु पिछड़ा वर्ग-I और पिछड़ा वर्ग-II प्रवर्ग निर्धारित किए गए हैं। वार्ड पार्षद के लिए आरक्षण एवं आवंटन संबंधित नगरपालिकाओं में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया है।
सांख्यिकीय आधार:
विभागीय अधिसूचना संख्या-3763 (19.11.2025) के तहत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण एवं आवंटन के लिए नगरपालिकाओं की विस्तृत जनसंख्या का आधिकारिक आंकड़ा उपयोग किया गया है।






















