सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव का कार्यक्रम घोषित
Saran Teacher Constituency Election 2026: बिहार विधान परिषद के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर चुनाव कार्यक्रम और तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस नोट जारी किए जाने के साथ ही पूरे जिले में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्टूबर 2026 को मतदान कराया जाएगा, जबकि मतगणना 27 अक्टूबर को होगी।
Highlights:
जानिए चुनाव की महत्वपूर्ण तिथियां
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए निर्वाचन कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया है:
- प्रेस नोट जारी होने की तिथि: 22 सितंबर 2026
- अधिसूचना जारी होने की तिथि: 29 सितंबर 2026
- नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि: 6 अक्टूबर 2026
- नामांकन पत्रों की संवीक्षा: 7 अक्टूबर 2026
- नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि: 9 अक्टूबर 2026
- मतदान की तिथि: 23 अक्टूबर 2026
- मतदान का समय: सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक
- मतगणना की तिथि: 27 अक्टूबर 2026
- निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2026
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यालय अवधि के दौरान सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। घोषित अवकाश के दिनों में नामांकन दाखिल नहीं होगा।
सारण जिले में बनाए गए 20 मतदान केंद्र
सारण जिले के सभी 20 प्रखंडों में एक-एक मतदान केंद्र निर्धारित किया गया है। ये केंद्र संबंधित प्रखंडों के अंचल या अनुमंडल स्तरीय कार्यालयों में बनाए गए हैं। प्रमुख मतदान केंद्रों में छपरा सदर के लिए डीसीएलआर कार्यालय, सदर छपरा, जबकि एकमा, मांझी, रिविलगंज, बनियापुर, लहलादपुर, गड़खा, परसा, नगरा, मकेर, जलालपुर, मढ़ौरा, मशरख, तरैया, पानापुर, इसुआपुर, अमनौर, सोनपुर, दिघवारा और दरियापुर के लिए संबंधित अंचल कार्यालयों को मतदान केंद्र बनाया गया है।
जिले में 3,824 मतदाता, पुरुषों की संख्या अधिक
जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, सारण जिले में इस निर्वाचन के तहत कुल 3,824 मतदाता हैं। इनमें:
- पुरुष मतदाता: 3,076
- महिला मतदाता: 748
मतदान प्रक्रिया को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। सारण प्रमंडल के आयुक्त, छपरा इस निर्वाचन के निर्वाची पदाधिकारी हैं। वहीं संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और विधानसभा क्षेत्रों के लिए अधिसूचित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी चुनाव प्रक्रिया में निर्धारित दायित्व निभाएंगे।
आदर्श आचार संहिता लागू, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि निर्वाचन आयोग का प्रेस नोट जारी होने के साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कानूनी प्रावधानों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।






















