गुवाहाटी: असम सरकार ने आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा फ़ैसला लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने घोषणा की कि राज्य में 18 साल से ज़्यादा उम्र के नागरिकों को अब सामान्य प्रक्रिया के तहत नए आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम अवैध प्रवासियों को भारतीय पहचान दस्तावेज़ हासिल करने से रोकने के लिए उठाया गया है।
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आबादी से ज़्यादा आधार कार्ड होने पर सरकार की चिंता
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के कुछ ज़िलों में आधार कार्ड धारकों की संख्या कुल आबादी से ज़्यादा है। सरकार इस स्थिति की जांच करना चाहती है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आधार कार्ड सिर्फ़ योग्य लोगों को ही जारी किए जाएं। उन्होंने उन लोगों की पहचान करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जिन्होंने एक से ज़्यादा आधार कार्ड हासिल कर लिए हैं।

सिर्फ़ विशेष अनुमति से ही जारी होगा आधार
नई व्यवस्था के तहत, अगर किसी वयस्क को विशेष परिस्थितियों में आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, तो संबंधित ज़िला आयुक्त को राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजना होगा। राज्य सरकार से मंज़ूरी मिलने के बाद ही नया आधार कार्ड जारी किया जाएगा। हालांकि, चाय बागान समुदाय, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग लोगों को अभी इस ज़रूरत से छूट दी गई है। इसके अलावा, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार कार्ड पहले की तरह ही जारी किए जाते रहेंगे।
1 अप्रैल 2027 के बाद छूट खत्म हो जाएगी
मुख्यमंत्री के अनुसार, मौजूदा छूट भी 1 अप्रैल 2027 से खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद, इन श्रेणियों में आने वाले वयस्कों को भी सामान्य प्रक्रिया के तहत नए आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे।
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नई ग्रामीण रोज़गार योजना की घोषणा
कैबिनेट बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने ग्रामीण रोज़गार से जुड़ी एक नई पहल की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य में 1 जुलाई से ‘VB-G RAM G Act’ के तहत एक नई ग्रामीण रोज़गार सृजन योजना लागू की जाएगी। इस योजना के लिए ₹2,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 125 मानव-दिवस (man-days) का रोज़गार दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि रोज़गार के साथ-साथ गांवों में स्थायी संपत्ति और बुनियादी ढांचा बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा।






















